Jabalpur News: बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं, कलेक्टर ने जारी किया सख्त आदेश


खुशी टाइम्स\जबलपुर। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और वाहन चालकों की लापरवाही को देखते हुए जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बार फिर सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत जिले में बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और आज से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जानकारी विस्तार से 

कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी पंप संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उद्देश्य आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव असगर अली असगी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए पहले भी कई प्रयास और जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अब यह आदेश दुर्घटनाओं को कम करने में प्रभावी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप संचालक इस आदेश का पालन करने और नागरिकों को इसके पालन के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का समर्थन किया और कहा कि यह नियम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। उनका मानना है कि हेलमेट पहनकर सफर करने से न केवल दुर्घटना के दौरान गंभीर चोटों से बचा जा सकता है, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा और सुकून के लिए भी जरूरी है, क्योंकि घर पर सभी चाहते हैं कि उनके प्रियजन सुरक्षित लौटकर आएं।

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