
खुशी टाइम्स\जबलपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
कलेक्टर के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर स्कूल ट्रांसपोर्टेशन की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा, सड़क सुरक्षा समिति और स्कूल प्रशासन के साथ हुई बैठकों में यह सामने आया कि:
- ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंस-ठूंसकर बैठाया जाता है।
- तेज रफ्तार और संतुलन की कमी के कारण दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं।
- ई-रिक्शा में सुरक्षा के कोई मानक उपाय नहीं होते, जिससे बच्चों की जान जोखिम में पड़ती है।
- आदेश का उल्लंघन होगा अपराध
यह आदेश Ex-Parte (एकतरफा) रूप से लागू किया गया है, यानी आम जनता से पूर्व सूचना या आपत्ति नहीं ली जा सकी क्योंकि स्थिति अत्यंत संवेदनशील और आपात थी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ई-रिक्शा चालक, स्कूल प्रबंधन या संबंधित व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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