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जानकारी विस्तार से
शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक ने लोकायुक्त पुलिस को बताया कि वे कई दिनों से सरकारी वकील से अपील संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए संपर्क कर रहे थे, लेकिन वकील बिना रिश्वत लिए कोई कार्य करने को तैयार नहीं थीं। बिहारी लाल ने जब जबलपुर लोकायुक्त SP से शिकायत की, तो मामले का परीक्षण कर ट्रैप की योजना बनाई गई। मंगलवार को कुक्कू दत्त ने शिकायतकर्ता को अपने सिविल लाइन स्थित निवास पर बुलाया और जैसे ही उन्होंने ₹15,000 रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
वर्ष 2022 में शिकायतकर्ता ने एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया था। शासन की ओर से पुनः अपील दायर करने का निर्देश कुक्कू दत्त को दिया गया था। अपील तैयार करने और साइन करने के लिए वे शिकायतकर्ता से ₹15,000 की मांग कर रही थीं। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी कुक्कू दत्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धाराएं , धारा 7, धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
ट्रैप टीम
उप पुलिस अधीक्षक नीतू त्रिपाठी, निरीक्षक शशि मर्सकोले, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक नरेश बेहरा, तथा लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तारी को अंजाम दिया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायिक तंत्र में बैठे कुछ भ्रष्ट तत्व आम जनता से पैसे वसूल कर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयां जनविश्वास को मजबूत करने का कार्य करती हैं।
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Jabalpur