
मध्यप्रदेश/ग्वालियर : अपराध से जुड़ी एक अन्य खबर में जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने महलगांव के रहने वाले तेजेंद्र प्रसाद द्वारा उसकी पत्नी की रीमा की हत्या कर उसे आत्महत्या दर्शाने के प्रयास में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह भी साबित हुआ है कि दोषी व्यक्ति अपनी पत्नी से दहेज में एक लाख रुपये और मायके की जमीन में हिस्सा लेने की मांग करते हुए आए दिन विवाद करता था। साथ ही उसे अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था।
मामले में न्यायालय ने युवक के भाई और भाभी को दोषमुक्त कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी साक्षों और तथ्यों को जांचने के बाद यह माना कि दोषी ने रात में ही अपनी पत्नी के गले फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद को बचाने के लिए शव को रात भर कमरे में रखा रहा और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए उसके दुपट्टे में आग भी लगा दी।
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