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MP News: रिश्वतखोरी पर कोर्ट का सख्त फैसला, तहसील के बाबू और रीडर को 4-4 साल की सजा


मध्यप्रदेश, खंडवा।
रिश्वतखोरी के एक मामले में खकनार कोर्ट ने तहसील के बाबू और रीडर को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अरविंदसिंह टेकाम की अदालत ने बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 मनोज पिपलादे और सहायक ग्रेड-2 नरेंद्र कुमार जगताप को 4-4 साल सश्रम कारावास और 4-4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


जमुनिया गांव के निवासी पप्पू जाधव ने 1 अप्रैल 2018 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि तहसील के बाबू और रीडर ने राजस्व प्रकरण की नकल देने के लिए 6 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

4 अप्रैल 2018 को लोकायुक्त टीम ने तहसील कार्यालय खकनार में मनोज पिपलादे को 5 हजार रुपए और नरेंद्र जगताप को 1 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। साथ ही, राजस्व प्रकरण की नकल भी आरोपी नरेंद्र जगताप से जब्त की गई।

अनुसंधान पूर्ण होने के बाद विशेष न्यायालय लोकायुक्त खंडवा में मामला पेश किया गया, जहां शुक्रवार को दोनों आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने की।


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