
जबलपुर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रत्ना प्रभा लांबा द्वारा दायर याचिका में सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। याचिका के अनुसार, भू-माफिया कहे जाने वाले महेंद्र सिंह गुजराल को पुलिस अधिकारियों ने 80 लाख रुपए की डील के तहत उनकी जमीन का अवैध कब्जा दिलवाया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए डीजीपी, जबलपुर आईजी, एसपी और सीएसपी गोरखपुर एच.आर. पांडे सहित अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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याचिका में कहा गया है कि 28 अगस्त 2024 को कोर्ट ने केवल जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन बिना किसी आदेश या वैधानिक प्रक्रिया के, 29 सितंबर 2024 को गोरखपुर और ग्वारीघाट पुलिस ने सीएसपी पांडे के नेतृत्व में कब्जा हटवाकर जमीन महेंद्र सिंह गुजराल को सौंप दी।महेंद्र सिंह गुजराल के खिलाफ करीब 23 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। 2017 में उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने धोखाधड़ी (IPC 420) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा, 2023 में भी एक अन्य आपराधिक मामला उनके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था। एएसपी द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि पुलिस कार्रवाई बिना किसी कानूनी आदेश के की गई और इसमें 80 लाख की लेन-देन की बात सामने आई। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि उसकी संपत्ति उसे वापस दिलाई जाए और दोषी अधिकारियों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है।
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