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वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 1,128 करोड़ वापस करे आयकर विभाग : बंबई उच्च न्यायालय का आदेश

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 1,128 करोड़ वापस करे आयकर विभाग : बंबई उच्च न्यायालय का आदेश

#Income Tax Department should return Rs 1,128 crore to Vodafone Idea Limited: Bombay High Court order

मुंबई । बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा करों के रूप में भुगतान किए 1,128 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश ‘‘समयबाधित था और इसकारण इस बरकरार नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ‘‘ढिलाई और सुस्ती दिखाने और सरकारी खजाने तथा जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ अप्रसन्नता दिखाई। अदालत ने वीई लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया। याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय वैध कर से अधिक थी।

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