जबलपुर : बबलू पंडा हत्याकाण्ड में आरोपी की जमानत खारिज
#Jabalpur: Bail of accused rejected in Bablu Panda murder case
जबलपुर | म.प्र. हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बबलू पंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सोनकर की तीसरी जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से श्री आलोक अग्निहोत्री एवं आपत्तिकर्ता अधिवक्ता श्री के.एन. बुंदेला ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने ने दलील दी कि बीजाडांडी मंडला पुलिस ने 2021 में आवेदक के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया तथा रोहित सोनकर हत्या का मुख्य आरोपी है। रोहित को बबलू पंडा की हत्या करते हुए ढाबे में खाना खाने वाले व्यक्तियों ने देखा है, जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं तथा आरोपी के पास से एक पिस्टल जब्त की गई है, जिसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट में घटना स्थल से जब्त कारतूस के खोखे व मृतक के शरीर से निकली बुलेट ये दोनों ही आरोपी रोहित सोनकर की पिस्टल से ही चले हैं।जस्टिस श्री द्विवेदी ने यह कहा
मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस श्री द्विवेदी ने कहा कि अभी जब्ती गवाह एवं जाँच अधिकारी के बयान होना बाकी हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी की मूल एफ. आई. आर. में उसका नाम दर्ज नहीं है, उसे संदेह के आधार में आरोपी बनाया#khushitimes, #jabalpur, #bablupandamurdercase, #latestnews, #todaynews, #topnews, #newsinhindi, #hindinews, #न्यूज़, #ताज़ासमाचार, #ब्रेकिंगन्यूज़, #न्यूज़वीडियो, #ताजान्यूज़, #न्यूज़लाइव, #हिंदीन्यूज़लाइव, #आजतकन्यूज़समाचार, #hindinewschannel, #NewsHindi, #hindustantimes, #Aljazeera, #thelallantop,
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