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इनामी 10000 रुपए शातिर बदमाश एवं भू-माफिया कज्जु के विरूद्ध किया जारी वारंट

इनामी 10000 रुपए शातिर बदमाश एवं भू-माफिया कज्जु के विरूद्ध किया जारी वारंट
इनामी 1000 रुपए शातिर बदमाश एवं भू-माफिया कज्जु के विरूद्ध किया जारी वारंट

मध्यप्रदेश शासन द्वारा भू-मफिया राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिये गये हैं 


खुशी टाइम्स|मध्यप्रदेश शासन द्वारा भू-मफिया राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिये गये हैं जबलपुर में क्षेत्र के भूमाफिया और कई मामलों में फरार चल रहे कबीर खान उर्फ कज्जु का अधारताल पुलिस ने निकाला जुलूस--पिछले 11 महीने से अधारताल थाना क्षेत्र के भू माफिया एवं कई मामले जिसके ऊपर दर्ज थे ऐसे अपराधी कदीर खान उर्फ कज्जू शनिवार रात को अधारताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके पकड़ लिया। जिसके बाद कज्जू का क्षेत्र से खौफ खत्म करने के लिए अधारताल पुलिस द्वारा जुलूस निकाला गया। टीआई शैलेश मिश्रा ने बताया कि कदीर खान उर्फ कज्जू के ऊपर अधारताल थाना एवं कई थानों में करीब 25 मामले जिसमें छेड़छाड़, बम बाजी, अवैध वसूली एवं लोगों को धमका कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की अनेक शिकायतें मिली थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर इसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस द्वारा इसके ऊपर 110 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। टीआई शैलेश मिश्रा ने बताया कि इसके ऊपर एनएसए की भी कार्यवाही अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

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10 हजार रूपये का इनामी शातिर बदमाश एवं भू-माफिया कज्जू

11 महीने से फरार 10 हजार रूपये का इनामी शातिर बदमाश एवं भू-माफिया कज्जू उर्फ कदीर जिसके विरुद्ध 22 अपराध हत्या प्रयास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, मारपीट एवं धोखाधड़ी आदि के पंजीबद्ध हैं, को जारी एन.एस.ए. के वारंट एवं मूल अपराध में गिरफ्तार कर कराया जा रहा है केन्द्रीय जेल में निरूद्ध

थाना अधारताल अंतर्गत ग्राम गुरदा खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की भूमि पर शातिर बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के द्वारा अवैध कालोनी बना कर प्लाटिंग की जा रही थी।

म.प्र. नगर पालिका कालोनायजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम 1998 का लायसेंस एवं पुनः निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया गया है, एवं न ही कालोनी विकास की अनुमति ली गयी थी।

नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 का उल्लंघन करना पाया जाने पर शातिर बदमाश कज्जू  निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल कुरैशी के पीछे अधारताल के विरूद्ध दिनांक 10-01-2021 को अपराध क्रमांक 38/2021 धारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 38/2021 धारा 292 सी म.प्र. नगर पालिका अधिनियम एवं अपराध क्रमांक 74/2021 धारा 420,447,506,34 भादवि के प्रकरण में कज्जू उर्फ कदीर खान पिता नसीर खान उम्र 50 वर्ष निवासी आदर्श कालोनी अधारताल जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी किन्तु गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

वहीं दिनांक 30-3-21 को कलेक्टर जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना अधारताल अंतर्गत ग्राम गर्दा में शातिर बदमाश एवं भू-माफिया कज्जू उर्फ कदीर खान निवासी आदर्श कालोनी कुरैशी मार्बल कुरैशी के पीछे अधारताल के द्वारा रद्दी चौकी निवासी मुन्ना लाल रजक की जमीन 21 हजार 520 वर्गफुट जिसकी कीमती लगभग 2 करोड़ रुपये है, पर गुण्डा गर्दी करते हुए कब्जा कर बनाए जा रहे 10 ड्यूप्लैक्स जिसकी निर्माणाधीन लागत लगभग 1 करोड़ रुपये है को जमींदोज करते हुये मुन्ना लाल रजक की कब्जा की हुई जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था।

फरार आरोपी कज्जू उर्फ कदीर खान पिता नसीर खान उम्र 50 वर्ष निवासी आदर्श कालोनी अधारताल को गिरफ्तार करने वाले या गिरफ्तारी हेतु सूचना देने वाले या गिरफ्तारी मे सहयोग प्रदान करने वाले को उपरोक्त दोनों प्रकरणों में 5000-5000/- (पॉच-पॉच हजार रूपये) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की घोषणा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा की गयी एवं भू-माफिया एवं शातिर बदमाश कज्जू उर्फ कदीर जिसके विरुद्ध 22 अपराध थाना अधारताल में 10 अपराध- हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़, कालोनाईजर एक्ट एवं धोखाधड़ी आदि के एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध-विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं थाना घमापुर में 6 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, मारपीट, आर्म्स एक्ट तथा थाना ओमती एवं गढा में 1-1 अपराध हत्या का प्रयास एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध हैं केे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री गोपाल खाण्डेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका किरचाम के मार्गदर्शन में भू-माफिया एवं शातिर बदमाश कज्जू उर्फ कदीर के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर भू-माफिया एवं शातिर बदमाश कज्जू उर्फ कदीर को जारी एन.एस.ए. के वारंट एवं गिरफ्तारी के अभाव में लंबित मूल अपराधों में गिरफ्तार कर आज दिनॉक 11-12-21 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया जा रहा है।

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